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सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन को मंजूरी


प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन के बारे में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार किया जिसमें संसद के माध्यम से अधिनियम को संशोधित करके सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के तहत गठित बोर्ड तथा समितियों के सदस्यों के चुनाव में मत डालने के लिए वर्ष 1944 में सहजधारी सिखों को दी गई छूट को समाप्त करने का आग्रह किया गया।

इसी के अनुरूप केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद के जरिये सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन करने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो 08-10-2003 की पिछली तारीख से प्रभावी मानी जाएगी।