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मेसर्स माइलन लेबोरेटरीज लिमिटेड में 750 अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी


प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में माइलन लक्गजमबर्ग एस.ए.आर.एल. और/ या माइलन समूह बी.वी. नीदरलैंड्स द्वारा माइलन लेबोरेटरीज लिमिटेड में 750 मिलियन अमेरिकी डालर तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि के लिए, इक्विटी शेयर और / या परिवर्तनीय डिबेंचर की सदस्यता के माध्यम से, शेयरधारकों से डिमर्जर के पश्चात जेपीएल की पूरी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए आवश्यक धन का हिस्सा प्रदान करने के लिए, आर्थिक मामलों के विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इन शेयरधारकों में ओरीजाबा और निवासी भारतीय शेयरधारक भी शामिल हैं।

इस मंजूरी के साथ ही देश में 750 मिलियन अमेरिकी डालर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आएगा। यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया गया है:-

(i). विदेशी निवेश प्रेरण के समय उपभोग्य और एनएलईएम दवाओं का उत्पादन स्तर और घरेलू बाजार में उसकी आपूर्ति को निरपेक्ष मात्रात्मक स्तर पर अगले पांच वर्षों तक बनाए रखा जाना। इस स्तर के लिए मानदंड का फैसला, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रेरण के वर्ष के तुरंत पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक में उपभोग्य सामग्रियों और / या एनएलईएम दवाओं के उत्पादन के स्तर के संदर्भ में किया जाएगा। इन तीन सालों में से किसी साल का भी सबसे उच्चतम स्तर का उत्पादन स्तर के तौर पर लिया जाएगा।

(ii). अनुसंधान एवं विकास खर्च को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रेरण के समय से पांच साल के लिए, एक निरपेक्ष मात्रात्मक स्तर पर, मूल्य के संदर्भ में बनाए रखा जाना। इसके मानदंड का स्तर तय करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रेरण के ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों में किसी में भी अनुसंधान एवं विकास पर सर्वाधिक खर्च वाले वित्त वर्ष के स्तर से तय किया जाएगा।

(iii). संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय और एफआईपीबी सचिवालय, निवेश कंपनी में विदेशी निवेश के प्रेरण की जानकारी के साथ-साथ, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करेगा।

(iv). प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली कंपनी, अगले पांच वर्षों तक, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से कोई भी एक के उत्पादन की उच्चतम मात्रा के स्तर पर, घरेलू टैरिफ क्षेत्रों के लिए एनएलईएम के तहत दवाओं का उत्पादन जारी रखेगी।

(v). कंपनी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल होने के पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में से किसी में किए गए अनुसंधान एवं विकास के अधिकतम व्यय के स्तर को बनाए रखना आवश्यक होगा। यह निरपेक्ष स्तर अगले पांच साल के लिए बनाए रखा जाना चाहिए।

(vii). “संभावित निवेशक” और ”संभावित प्राप्तकर्ता इकाई” के संबंध में कोई गैर प्रतिस्पर्धा शर्त या उपनियम नहीं।

(viii). लेन-देन के दूसरे चरण में मेसर्स जय फार्मा लिमिटेड के शेयरों के अधिग्रहण के लिए माइलन समूह द्वारा ताजा विदेशी फंडों का लाया जाना शामिल है। इस लेन-देन से उत्पन्न पूंजीगत लाभ की कर देयता क्षेत्र गठन द्वारा जांची जाएगी।

(ix). विदेशी निवेशक द्वारा शेयरों के अलगाव पर लाभांश के कराधान और भविष्य के पूंजीगत आय, ब्याज से आय और किसी भी अन्य प्रकृति की आय से लाभ को इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों और डीटीएए के अनुसार, क्षेत्र गठन के द्वारा जांच की जाएगी।

(x). आयकर अधिनियम या संबंधित डीटीएए के अंतर्गत कर में किसी भी प्रकार की राहत के दावे की योग्यता और सीमा का परीक्षण अधिकरण द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाएगा तथा ऐसा कोई भी अनुमोदन, राहत देने की योग्यता की मान्यता नहीं होगा।

(xi). अनुमोदन, यह निर्धारित करने के लिए कर जांच से किसी भी तरह की छूट प्रदान नहीं करेगा कि क्या विशिष्ट या सामान्य एंटी-अवॉयडेंस नियम लागू हो रहे हैं।

(xii). एफआईपीबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित विभिन्न भुगतानों, सेवाओं, संपत्ति, शेयरों आदि का उचित बाजार मूल्य का कर कानूनों और नियमों के तहत कर अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी और कर प्रयोजन के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।