प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और नीदरलैंड्स के बीच द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करार (एसएसए) में मूल निवास देश के सिद्धांत को शामिल करते हुए संशोधन को मंजूरी दी है।
भारत और नीदरलैंड के बीच संशोधित एसएसए, भारत द्वारा नीदरलैंड्स को उक्त संशोधन अधिसूचित करने की तारीख से तीसरे महीने के पश्चात् से संचलनशील होने पर दोनों देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करेगा और विदेशों में व्यापार करने की लागत को कम करके दोनों देशों की विदेशी व्यापार में संलग्न भारतीय और डच कंपनियों की लाभकारिता में सकारात्मक प्रभाव जारी रखने और प्रतिस्पर्धी स्थिति को मजबूत करेगा। एसएसए दोनों देशों के बीच अधिक निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित करने में भी मदद करेगा।
एसएसए जून 2010 से सफल रूप से संचालित किया जा रहा है और इसके द्वारा नीदरलैंड में काम कर रहे भारतीय प्रवासियों को लाभ पहुंचा है।
नए सामाजिक सुरक्षा कानून को अपनाने के पश्चात नीदरलैंड ने यह अनुरोध किया है कि भारत द्विपक्षीय एसएसए में संशोधन करें क्योंकि यह संशोधन नीदरलैंड के राष्ट्रीय कानून के अनुसार अनिवार्य है।
विदयमान एसएसए उपर्युक्त बदलावों के अनुसार संशोधित माना जाए।
पृष्ठभूमि