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मंत्रिमंडल ने दोहरे कराधान से बचाव एवं राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत और साइप्रस के बीच समझौते और प्रोटोकॉल को मंजूरी दी


भारत ने कर चोरी, ‘राउंड ट्रिपिंग’ एवं ‘आधार क्षरण/लाभ स्थानांतरण’ के खिलाफ लड़ाई में आज एक और बड़ा कदम उठाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आय पर कर के संदर्भ में दोहरे कराधान से बचाव एवं राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत और साइप्रस के बीच समझौते पर हस्ताक्षर और प्रोटोकॉल के लिए अपनी मंजूरी दे दी।

मॉरिशस के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौते में हालिया संशोधन के बाद यह कदम उठाया गया है। मॉरिशस के मामले में, साइप्रस के साथ संधि के तहत पूंजीगत लाभ पर निवास आधारित कराधान प्रदान प्रदान किया गया था। संधि में संशोधन जिसे अब मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिल गई है, के अनुसार साइप्रस की संस्थाओं के पूंजीगत लाभ पर कराधान भारत में होगा जो दोहरी कर राहत के अधीन होगा। दूसरे शब्दों में, भारत के पास देश में अर्जित पूंजीगत लाभ पर कर लगाने का अधिकार होगा। निवास आधारित कराधान के लिए पूर्व संधि के प्रावधानों से वित्तीय एवं वास्तविक निवेश प्रवाह के विरूपण को बढ़ावा मिल रहा था क्योंकि निवेश के वास्तविक मूल देश में कृत्रिम मोड़ के जरिये कराधान से बचने की कोशिश की जाती थी। मॉरिशस के मामले में यह संशोधन ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाएगा। इसी तरह के बदलावों के लिए सिंगापुर के साथ भी बातचीत चल रही है।