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मंत्रिमंडल ने दोहरे कराधान से बचने और आय पर कर के संबंध में वित्‍तीय वंचना की रोकथाम के लिए भारत और कतर के बीच समझौते में संशोधन को मंजूरी दी


प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने दोहरे कराधान से बचने और आय पर कर के संबंध में वित्‍तीय वंचना की रोकथाम के लिए भारत और कतर के बीच समझौते में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

कतर के साथ वर्तमान दोहरे कराधानवंचना समझौते (डीटीएए) पर 7 अप्रैल 1999 को हस्‍ताक्षर किए गए थे और यह 15 जनवरी 2000 को अमल में आया। संशोधित समझौते में नवीनतम मानक की सूचना के आदान-प्रदान के लिए प्रावधानों में सुधार की व्‍यवस्‍था है। इसमें लाभ के सीमांकन का प्रावधान है ताकि ट्रीटी शॉपिंग को रोका जा सके और भारत के साथ हाल ही में हुई संधियों के प्रावधानों को शामिल किया जा सके। संशोधित समझौता एक्‍शन 6 और जी-20 ओईसीडी आधारित क्षरण और लाभ परिवर्तन (बीईपीएस) परियोजना के एक्‍शन-14 के अन्‍तर्गत आपसी समझौते की प्रक्रिया के अन्‍तर्गत संधि के दुरूपयोग के बारे में न्‍यूनतम मानकों को पूरा करता है, जिसमें भारत बराबरी का भागीदार है।