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मंत्रिमंडल ने तुर्की से पोस्‍ता दाना आयात के लिए भारत और तुर्की के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी


प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने पोस्‍ता दाना व्‍यापार पर भारत और तुर्की के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर को स्‍वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्‍य तुर्की से पोस्‍ता दाना आयात के लिए तेज और पारदर्शी प्रोसेसिंग सुनिश्चित करना है।

विवरण: 

एमओयू में प्रावधान है कि –

1. तुर्की अनाज बोर्ड (टीएमओ) पोस्‍ता दाना तुर्की से भारत निर्यात करने के नियमों के लिए ऑनलाइन प्रणाली का संचालन करेगा। ऑनलाइन प्रणाली की सदस्‍यता प्राप्‍त करने के लिए निर्यातक कंपनियां एजियन एक्‍सपोटर्स एसोसिशएन (ईआईबी) (कानून द्वारा प्रदत्‍त जिम्‍मेदारी) के माध्‍यम से टीएमओ को आवेदन प्रस्‍तुत करेंगी।

2. प्रत्‍येक वर्ष भारत द्वारा आयात किये जाने वाले पोस्‍ता दाना की मात्रा भारत सरकार तुर्की सरकार के साथ विचार-विमर्श करके तय करेगी। इसमें पैदावार वर्ष में तुर्की में पोस्‍ता दाना उत्‍पादन, पिछले पैदावार वर्षों के शेष और तुर्की गणराज्‍य की घरेलू या अन्‍य निर्यात आवश्‍यकता को ध्‍यान में रखा जाएगा।

3. निर्यातक कंपनियां टीएमओ से पंजीकृ‍त होंगी। भारतीय आयातक के साथ निर्यातक कंपनी द्वारा किया गया प्रत्‍येक बिक्री करार ऑनलाइन प्रणाली के माध्‍यम से टीएमओ से पंजीकृत होंगे। उपरोक्‍त पैरा-2 में वर्णित मात्रा से अधिक के बिक्री करार को पंजीकृत नहीं करने की जिम्‍मेदारी टीएमओ की होगी।

4. उपरोक्‍त पैरा-2 में वर्णित मात्रा को ध्‍यान में रखते हुए प्रत्‍येक वर्ष दोनों पक्ष किसी भारतीय आयातक द्वारा पैदावार वर्ष में आयात की जाने वाली मात्रा तय कर सकते हैं।

5. केन्‍द्रीय नार्कोटिक्‍स ब्‍यूरो (सीबीएन) टीएमओ द्वारा पंजीकृत बिक्री करार को पंजीकृत करेगा। यह पंजीकरण टीएमओ द्वारा संचालित ऑनलाइन प्रणाली और भारत सरकार के वित्‍त मंत्रालय द्वारा पंजीकरण के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा। सीबीएन अपने द्वारा पंजीकृत बिक्री करार ऑनलाइन प्रणाली पर अपलोड करेगा। टीएमओ सीबीएन द्वारा पंजीकृत करारों के संबंध में भी निर्यात की अनुमति देगा।

6. बिक्री करार तथा अन्‍य आवश्‍यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद टीएमओ निर्यातकों को पोस्‍ता दाना के लिए कानूनी उत्‍पादन प्रमाण-पत्र उपलब्‍ध कराएगा।

यह समझौता ज्ञापन तुर्की से पोस्‍ता दाना आयात के लिए कोटा निर्धारण और पूर्व प्राधिकार प्रोसेसिंग को तेज और पारदर्शी बनाएगा। इस तरह उचित आयात करार आसानी से किया जा सकता है और आयात में बाधा डालने वाले अनेक मामले टाले जा सकेंगे।

समझौता ज्ञापन भारत के घरेलू बाजार में पोस्‍ता दाना की निरंतर उपलब्‍धता सुनिश्चित करेगा और अंतत: इससे भारत के पोस्‍ता दाना उपभोक्‍ता लाभांवित होंगे। 

पृष्‍ठभूमि : 

कानूनी विवादों के कारण तुर्की से पोस्‍ता दाना का आयात रूक गया था। इससे भारत के घरेलू बाजार में पोस्‍ता दाना की कीमत में काफी वृद्धि हुई और कुछ आयातकों द्वारा जमाखोरी भी गई। अदालत द्वारा अनेक स्‍थगन आदेश जारी करने और सुनवाई स्‍थगित होने के कारण स्थिति गंभीर हुई और देश में पोस्‍ता दाना की उपलब्‍धता कम हो गई। ऐसी कानूनी अड़चनों को टालने के लिए, मूल्‍यवृद्धि और जमाखोरी रोकने के लिए भारत सरकार और तुर्की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के माध्‍यम से एक वैकल्पिक व्‍यवस्‍था बनाने की आवश्‍यकता है जिसमें वास्‍तविक समय डाटा का आदान-प्रदान किया जा सके ताकि यह सुनिश्चित हो कि तुर्की से आयात किये गये पोस्‍ता दाना की मात्रा उचित है, उत्‍पादन सही है तथा कानूनी रूप से तुर्की में उत्‍पादित है।