प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने (जम्मू कश्मीर के लिए प्रभावी) संविधान संशोधन आदेश, 1954 को (जम्मू कश्मीर के लिए प्रभावी) संविधान संशोधन आदेश 2019 के जरिए संशोधित करने के जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे लागू करने के लिए मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 370 की धारा (1) के तहत जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इससे जम्मू कश्मीर के लिए संविधान में 1995 अधिनिमय के जरिए किए गए 77 वें संशोधन और 2019 के अधिनिमय के जरिए किए गए 103 वें संशोधन के प्रावधान लागू किए जा सकेंगे।
प्रभावः
इस आदेश के अधिसूचित होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगो को पदोन्नति के लाभ के साथ ही राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षण संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में मिल रही मौजूदा आरक्षण सुविधाओं के अतिरिक्ति 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
पृष्ठभूमि :
इस व्यवस्था से जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को चाहे वह किसी भ्ज्ञी जाति या समुदाय के हों सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। देश के अन्य हिस्सा में यह व्यवस्था 103 वें संविधान संशोधन के माध्यम से जनवरी 2019 से लागू की जा चुकी है।
अनुसूचित जाति और जनजातियों को सरकारी सेवाओं में मिलने वाली प्रोन्नति सुविधा जिसमें गुज्जरों और पिछड़ी जाति के लोगों को भी शामिल किया गया है जम्मू कश्मीर में भी प्रभावी मानी जाएगी।
इस व्यवस्था के जरिए नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों को राज्य सरकार की नौकरियों में मिलने वाली आरक्षण की सुविधा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी समान रूप से देने की व्यवस्था की गई है ।