प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) संशोधन आदेश, 2017 के माध्यम से संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 में संशोधन को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है।
इस मंजूरी से जम्मू-कश्मीर राज्य में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) संशोधन आदेश, 2017 को पहले ही 6 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है।