प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन कानून, 2019 की धारा 96 के तहत जारी जम्मू एवं कश्मीर (राज्य कानूनों का संयोजन) द्वितीय आदेश, 2020 को पूर्वव्यापी मंज़ूरी दे दी है। इस आदेश से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में जम्मू एवं कश्मीर नागरिक सेवाएं (विकेंद्रीकरण एवं भर्ती) कानून (2010 की कानून संख्या XVI) के तहत सभी तरह की नौकरियों की अधिवास स्थिति की व्यावहारिकता और संशोधित हो गई है।
इस आदेश से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में सभी पदों पर नियुक्ति के लिए निर्दिष्ट अधिवास तरीका लागू होगा।