1. स्वतः प्रकटन: प्रधानमंत्री कार्यालय स्वतः संज्ञान प्रकटीकरण के लिए विधिवत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के प्रावधानों का पालन करती है और इस संबंध की सभी जानकारियों को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। देखने के लिए यहां क्लिक करें। इन सूचनाओं को साल में कम से कम एक बार अद्यतन किया जाता है। सूचनाओं से संबंधित कुछ श्रेणियों को आवश्यकतानुसार अद्यतन किया जाता है।
2. विशेष व्यक्ति(यों) को प्रभावित करने वाले निर्णयों के कारणों की सूचना: व्यापक तौर पर लोगों को प्रभावित करने वाले फैसले, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लिये जाते हैं। मंत्रालयों/विभागों के विपरित, प्रधानमंत्री कार्यालय व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के समूह को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक या अर्ध- न्यायिक फैसले नहीं लेता।
3. सूचना का व्यापक प्रसार: जनता तक सूचना के व्यापक प्रसार के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। निम्न माध्यमों के द्वारा जनता तक सूचनाओं को पहुंचाया जाता हैः
(क) प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से प्रचारित किये गये माननीय प्रधानमंत्री के बयान
(ख) प्रधानमंत्री के संबोधन
(ग) सोशल मीडिया ट्वीट्स और फेसबुक के माध्यम से संपर्क: Tweets and Facebook
(घ) मन की बात
(ङ) समाचार अपडेट्स
(च) सरकार की उपलब्धियां और मंत्रिमंडल के फैसले and Cabinet Decisions
(छ) ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
4. विभिन्न भाषाओं में सूचनाओं की उपलब्धता: प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट 11 भाषाओं में उपलब्ध है।
5. महत्वपूर्ण नीतियों के निर्माण से जुड़े प्रासंगिक तथ्य या जनता को प्रभावित करने वाली घोषणाएं: बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करने वाले नीतियों के निर्माण अथवा फैसले जो संबंधित मंत्रालयों/विभागों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।