(i) |
अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य |
प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना 15.08.1947 को हुई थी जिसे बाद में 28/03/1977 से प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम दिया गया था। कार्य आबंटन नियमावली, 1961 के तहत प्रधान मंत्री कार्यालय प्रधान मंत्री को सचिवालयी सहायता प्रदान करता है। प्रधान मंत्री कार्यालय के प्रमुख प्रधान मंत्री के प्रमुख सचिव हैं। इस समय प्रधान मंत्री कार्यालय में 122 राजपत्रित और 281 अराजपत्रित पद हैं (प्रधान मंत्री के निजी स्टाफ /राज्य मंत्री /राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व प्रधान मंत्रियों को छोड़कर)। प्रधान मंत्री कार्यालय का मुख्य परिसर साउथ ब्लॉक में स्थित है। तथापि, कुछ शाखाएं रेल भवन (आरटीआई अनुभाग) और संसद भवन (संसद अनुभाग) में स्थित हैं। प्रधान मंत्री कार्यालय का कार्य आरसीआर स्थित प्रधान मंत्री आवास से भी होता है। |
(ii) |
अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य |
|
(iii) |
विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं। |
प्रधान मंत्री कार्यालय आवश्यकतानुसार अन्य बातों के साथ-साथ प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय को सचिवालयी सहायता देता है। कार्यालय प्रक्रिया नियमावली में निहित अनुदेशों का पालन किया जाता है। प्रधानमंत्री जी को दिखाई जाने वाली फाइलों का विषय-वस्तु इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वह उक्त मंत्रालय के डायरेक्ट प्रभारी हैं या फिर उक्त मंत्रालय के प्रभारी कोई कैबिनेट मंत्री या राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं। यदि प्रभारी कैबिनेट या राज्यमंत्री हैं तो अधिकांश मामलों को प्रभारी कैबिनेट मंत्री / राज्य मंत्री द्वारा निपटाया जाता है। जिन मामलों में माननीय प्रधानमंत्री प्रभारी मंत्री हैं, और ऐसे सभी मामले जिनमें मंत्रिस्तरीय अनुमोदन की आवश्यकता है और जिनके लिए संबंधित राज्यमंत्री / उप मंत्री को अधिकार नहीं दिया गया है, वह सभी मामले माननीय प्रधानमंत्री को उनके आदेश के लिए दिए जाते हैं। भारत सरकार के (व्यापार आवंटन) नियम, 1961 और भारत सरकार (व्यापार का लेनदेन) नियम, 1961 और विभिन्न अन्य नियम माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके आदेश/सूचना हेतु दिखाए जाते हैं। |
(iv) |
अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान। |
मंत्री परिषद के प्रमुख के तौर पर प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और भारतीय संविधान और भारत सरकार (व्यापार आवंटन) नियम, 1961 और भारत सरकार (व्यापार का लेनदेन) नियम, 1961 में निर्धारित कार्यों को निर्वहन करते हैं। प्रधान मंत्री कार्यालय के कार्यों का निपटान करते समय भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961, भारत सरकार (कार्य निष्पादन) नियमावली, 1961 कार्यालय प्रक्रिया नियमावली में निहित अनुदेशों का पालन किया जाता है। |
(v) |
अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख |
केंद्र सरकार के कर्मचारी/अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी अपने कार्यों को निपटाने के लिए प्रयोजनीय नियम/विनियम आदि प्रयोग करते हैं। विस्तृत सूची के लिए, कृपया यहां क्लिक करें [ 419KB ] |
(vi) |
ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण |
प्रधान मंत्री कार्यालय का प्रशासन, लोक शिकायतें, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष इत्यादि जैसे मामलों के अलावा प्रधान मंत्री के सूचनार्थ/टिप्पणी/आदेश के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय में प्राप्त होने वाले मुद्दे जो मूल रूप से कुछ अन्य मंत्रालय/विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, राज्य सरकार और अन्य संगठन के होते हैं। |
(vii) |
किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति के निरुपण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा |
चूंकि संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा नीतियां बनाई और कार्यान्वित की जाती हैं, इसलिए नीति बनाने और कार्यान्वित करने के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श संबंधित मंत्रालयों /विभागों द्वारा किया जाता है। इंटरेक्टिव पेज लिंक – “प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करें” का उपयोग कर प्रधान मंत्री/ प्रधान मंत्री कार्यालय को कोई भी जानकारी/ सुझाव / शिकायतें भेजी जा सकती हैं। |
(viii) |
ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग के रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी के बारे में विवरण |
Not applicable as PMO provides secretarial assistance to the Prime Minister. |
(ix) |
अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका |
प्रधान मंत्री कार्यालय के प्रमुख अधिकारियों की निर्देशिका कर्मचारियों की निर्देशिका अगले कॉलम अर्थात कॉलम (x) में उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मासिक पारिश्रमिक से संबंधित ब्यौरे में दी गई है। |
(x) |
अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक , जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो |
सभी कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक (वेतन और भत्ते) [ 6054KB ] प्रधान मंत्री / राज्य मंत्री (प्रधान मंत्री कार्यालय) के वेतन और अन्य भत्ते समय- समय पर संशोधित “मंत्री के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1952” के उपबंधों के अनुसार दिए जाते हैं। |
(xi) |
सभी योजनाओं का ब्यौरा, प्रस्तावित व्यय और संवितरित राशि संबंधी रिपोर्ट के विवरणों का उल्लेख करते हुए इसकी प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट |
प्रशासनिक नियंत्रणाधीन ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय से बजट आबंटित किया जाता है। (i) वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए विस्तृत अनुदान मांग [ 519KB ] (ii) वर्ष 2018-19 के लिए विस्तृत अनुदान मांग [ 274KB ] (iv) 2015-16 के लिए मासिक व्यय [ 479KB ] (v) 2016-17 के लिए मासिक व्यय [ 465KB ] (vi) 2017-18 के लिए मासिक व्यय [ 405KB ] (vii) Head-wise Monthly expenditure for the financial year 2018-19. [ 19KB ] |
(xii) |
सब्सिडी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित ऐसे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की पद्धति और आबंटित राशि |
प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा सब्सिडी का कोई भी कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किया जाता है |
(xiii) |
कार्यालय द्वारा दी गई छूट, परमिट या दिया गया प्राधिकार प्राप्त करने वालों का ब्यौरा |
शून्य |
(xiv) |
इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद ऐसी सूचना का ब्यौरा जो इस कार्यालय में उपलब्ध है या इसके द्वारा धारित है |
प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर यथा उपलब्ध। |
(xv) |
पुस्तकालय या अध्ययन कक्ष के कार्य करने के घंटो सहित उन सुविधाओं का ब्यौरा जो सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध हैं |
प्रधानमंत्री के भाषण और वक्तव्य पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट और प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट तथा आधिकारिक सोशल मीडिया खाते के जरिए सार्वजनिक किए जाते हैं। इंटरेक्टिव पेज लिंक“प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करें” का उपयोग कर प्रधान मंत्री/ प्रधान मंत्री कार्यालय को कोई भी जानकारी/ सुझाव / शिकायतें भेजी जा सकती हैं। नागरिक अपनी शिकायतें विभिन्न माध्यमों अर्थात् डाक द्वारा (प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली, पिन-110011), प्रधानमंत्री कार्यालय के डाक काउंटर पर स्वयं आकर या फैक्स (011-23016857) द्वारा भी भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री को भेजे गए अपने आवेदन-पत्रों की स्थिति के बारे में टेलीफोन से जानकारी लेने वाले नागरिक 011-23386447 डायल करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और अपने पत्रों/शिकायतों की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर ‘प्रधानमंत्री को लिखें’ शीर्ष के अंतर्गत लिंक की व्यवस्था की गई है। इस को लिंक क्लिक करने पर, नागरिकों के समक्ष CPGRAMS पेज खुलेगा जहां शिकायत दर्ज होती है और विधिवत रूप से शिकायत दर्ज होने के बाद एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या प्रदान की जाती है। नागरिकों के समक्ष परिवाद/शिकायत/ सुझाव से संबंधित दस्तावेजों को डालने का भी विकल्प है। विशिष्ट शिकायत पंजीकरण संख्या का प्रयोग करते हुए इंटरनेट पर शिकायत की स्थिति के माध्यम से शिकायत की स्थिति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने से संबंधित प्रक्रिया यहाँ पर उपलब्ध है। |
(xvi) |
लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण |
(i) अपील प्राधिकारी (ii) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (iii) सहायक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (iv) पूर्व केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (v) प्रधानमंत्री कार्यालय की पिछली अपीलीय अधिकारियों की सूची [ 171KB ] |
(xvii) |
पीएमओ से संबंधित सीपीसी की धारा 80 के तहत नोटिस प्राप्त करने और उस पर निर्णय लेने के लिए नामित नोडल अधिकारी का नाम, पद और पता |
पीएमओ के संबंध में सीपीसी की धारा 80 के तहत प्राप्त मुकदमेबाजी / नोटिस से जुड़े मामलों की देखरेख के लिए नोडल अधिकारी का नाम, पद और पता इस प्रकार है: श्री चिराग एम. पांचाल, अवर सचिव, पता – कमरा नंबर 236-बी, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली |
(xviii) |
ऐसी कोई अन्य सूचना जो निर्धारित की जा सके |
(i)प्रगति की वेबसाइट |
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिशानिर्देश 1.1 |
खरीद संबंधी सूचना। |
प्रधानमंत्री कार्यालय में सभी खरीद व्यय विभाग द्वारा निर्धारित General Financial Rules और दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा 10 लाख या उससे अधिक के मूल्य वाली कोई वस्तु की खरीद नहीं की गई है। |
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिशानिर्देश 1.2 |
सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP): |
शून्य |
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिशानिर्देश 1.3 |
स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश |
प्रधान मंत्री कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति और तैनाती कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/गृह मंत्रालय/विदेश मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसे “कर्मचारियों की निर्देशिका” के माध्यम से नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। |
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिशानिर्देश 1.4 |
सूचना अधिकार आवेदनपत्र/ पहली अपील और उनके जवाब |
“प्रधान मंत्री कार्यालय में सूचना अधिकार संबंधी प्रश्नों की जानकारी” [ 1817KB ] |
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिशानिर्देश 1.5 |
परीक्षा महा लेखा नियंत्रक एवं लोक लेखा समिति पैरे और कृत कार्रवाई रिपोर्ट |
प्रधान मंत्री कार्यालय के संबंध में कोई भी नियंत्रक महा लेखा परीक्षक एवं लोक लेखा समिति के पैरे नहीं होते। |
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिशानिर्देश 1.6 |
नागरिकों के चार्टर |
प्रधान मंत्री कार्यालय के संबंध में लागू नही चूंकि यहां से कोई भी नागरिक सेवा सीधे तौर पर प्रदान नहीं की जाती। |
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिशानिर्देश 1.7 |
विवेकाधीन और गैर विवेकाधीन अनुदान। राज्य सरकारों/गैर सरकारी संगठनों (NGOs)/अन्य संस्थानों को सभी विवेकाधीन और गैर विवेकाधीन अनुदान/ आबंटन मंत्रालय/विभाग द्वारा होता है। |
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संबंधी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है और राष्ट्रीय रक्षा कोष की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय रक्षा कोष संबंधी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। |
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिशानिर्देश 1.8 |
प्रधान मंत्री और संयुक्त सचिव या इस स्तर से ऊपर के अधिकारियों द्वारा किए गए दौरे |
26.05.2014 से ही माननीय प्रधान मंत्री जी के विदेशी दौरों पर होने वाले खर्च का ब्यौरा , चारटर्ड फ्लाइटों सहित– यहाँ पर उपलब्ध है। Detailed Demand for Grants of Ministry of Ministry of Home Affairs-Maintenance of PM’s aircraft-other charges under. पूर्व प्रधान मंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह) के विदेशी दौरों पर होने वाले खर्च का ब्यौरा [ 1434KB ] चारटर्ड फ्लाइटों सहित यहाँ पर उपलब्ध है। पूर्व प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेई) के विदेशी दौरों पर होने वाले खर्च का ब्यौरा [ 493KB ] चारटर्ड फ्लाइटों सहित– यहाँ पर उपलब्ध है। प्रधान मंत्री के घरेलू दौरे: प्रधान मंत्री के घरेलू दौरों पर आने वाले खर्च को रक्षा मंत्रालय के बजट से वहन किया जाता है। 26.05.2016 से प्रधान मंत्री के घरेलू दौरों की सूची, अवधि सहित प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
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4(1)(ख) के अंतर्गत अनुच्छेद | अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित | प्रकटन |
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