जन शिकायतों के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रशासनिक और मानव संसाधन से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनों और अपीलों से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अन्य सूचना के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न1: | मैं माननीय प्रधान मंत्री को अपनी शिकायत याचिका देना चाहता हूं। कृपया मुझे इसकी प्रक्रिया बताएं।
मैं प्रधान मंत्री कार्यालय में अपनी शिकायत याचिका कैसे दे सकता हूं? प्रधान मंत्री कार्यालय में, मैं अपनी शिकायत याचिका कहां दे सकता हूं? क्या मैं अपनी शिकायत याचिका माननीय प्रधान मंत्री को या प्रधान मंत्री कार्यालय को ऑनलाइन दे सकता हूं? |
उत्तर: | प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट https://www.pmindia.gov.in/hi -> प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करें (ड्रॉप डाउन मेन्यू से)->प्रधानमंत्री को लिखें पर उपलब्ध इंटरएक्टिव पेज लिंक “प्रधानमंत्री को लिखें” का उपयोग करते हुए माननीय प्रधान मंत्री / प्रधान मंत्री कार्यालय को कोई भी शिकायत भेजी जा सकती है। यह लिंक प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट [https://www.pmindia.gov.in/hi] के होम पेज पर भी उपलब्ध है। उल्लिखित लिंक पर क्लिक करने के बाद, नागरिकों के सामने CPGRAMS पेज खुल जाएगा जहां शिकायत दर्ज कराई जाती है और शिकायत दर्ज कराने के बाद, एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या उत्पन्न होती है। नागरिकों के पास शिकायत से संबंधित संगत दस्तावेजों को अपलोड करने का विकल्प भी होता है।नागरिक अपनी शिकायत माननीय प्रधान मंत्री / प्रधान मंत्री कार्यालय को अन्य माध्यमों से भी भेज सकते हैं जो निम्नवत् हैः(i) डाक द्वारा – प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली, पिन – 110011 (ii) दस्ती –प्रधान मंत्री कार्यालय के डाक काउंटर, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में; और (iii) by Fax – at FAX No. 011-23016857. |
प्रश्न2: | मैं माननीय प्रधान मंत्री के साथ अपने विचार किस प्रकार साझा कर सकता हूं?
मैं कुछ सुझाव माननीय प्रधान मंत्री को देना चाहता हूं। इसकी क्या प्रक्रिया है? |
उत्तर: | नागरिक, प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट https://www.pmindia.gov.in/hi -> प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करें (ड्रॉप डाउन मेन्यू से) -> अपने विचार, सुझाव,राय यहाँ साझा करें पर उपलब्ध “
अपने विचार, सुझाव,राय यहाँ साझा करें” लिंक का प्रयोग करते हुए अपने विचार माननीय प्रधान मंत्री / प्रधान मंत्री कार्यालय से साझा कर सकते हैं। यह लिंक प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट [https://www.pmindia.gov.in/hi] पर भी उपलब्ध है। नागरिक अन्य माध्यमों से भी अपने विचार माननीय प्रधान मंत्री / प्रधान मंत्री कार्यालय से साझा कर सकते हैं जो निम्नवत हैं:
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प्रश्न3: | माननीय प्रधान मंत्री अथवा प्रधान मंत्री कार्यालय को भेजी गई शिकायत याचिका की स्थिति के संबंध में नागरिक किस प्रकार जानकारी हासिल कर सकते हैं?
प्रधान मंत्री/पी.एम.ओ. को दिनांक dd/mm/yyyy को भेजी गई मेरी शिकायत याचिका पर की गई कार्रवाई के संबंध में मुझे सूचना दें। पी.एम.ओ. ने याचिका आई.डी. संख्या PMOPG/D/yyyy/123456789 दिनांक dd/mm/yyyy के द्वारा ………………….. विभाग को अग्रेषित कर दी है। मैंने प्रधान मंत्री कार्यालय को एक याचिका भेजी थी और प्रधान मंत्री कार्यालय ने मेरी याचिका को दिनांक dd/mm/yyyy के पत्र संख्या PMOPG/D/yyyy/123456789 के द्वारा ………………… राज्य सरकार को भेज दिया है। कृपया मुझे इसकी स्थिति बताएं। मैंने दिनांक dd/mm/yyyy को एक ऑनलाइन शिकायत याचिका प्रधान मंत्री कार्यालय को भेजी थी जिसकी पंजीकरण संख्या PMOPG/E/yyyy/123456789 है। इसे प्रधान मंत्री कार्यालय ने ……………….. मंत्रालय को इलेक्ट्रॉनिकली भेज दिया था। कृपया बताएं कि क्या मेरी याचिका में उठाए गए मुद्दों का समाधान कर दिया गया है। |
उत्तर: | प्रधान मंत्री कार्यालय को भारी संख्या में लोक शिकायतें प्राप्त होती हैं जो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों अथवा राज्य/संघ शासित सरकारों के विषय क्षेत्र से संबंधित होती हैं। प्रधान मंत्री कार्यालय के जनता प्रकोष्ठ में पत्रों पर कार्रवाई करने के संबंध में दिशा-निर्देश के अनुसार, एक समर्पित टीम द्वारा इन शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है जो कार्रवाई करते समय पत्र की प्रकृति एवं विषय-वस्तु को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारियों/प्राधिकारियों से परामर्श करती है। इस प्रकार, कार्रवाई योग्य याचिकाएं संबंधित प्राधिकारियों (मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों) को यथोचित कार्रवाई के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय की लोक शिकायत निपटान एवं मॉनिटरिंग प्रणाली (CPGRAMS) के माध्यम से याचिकाकर्ता को जवाब भेजने व जवाब की एक प्रति पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ भेजी जाती है। उपर्युक्त दिशा-निर्देश के अनुसार जिन याचिकाओं को कार्रवाई योग्य नहीं पाया जाता है उन्हें फाइल कर लिया जाता है/अभिलेख में रख लिया जाता है।
कागजी रूप में प्राप्त याचिकाएं (डाक द्वारा/दस्ती/फैक्स द्वारा) जो कार्रवाई योग्य होती हैं उन्हें संबंधित प्राधिकारियों को CPGRAMS के माध्यम से ऑनलाइन भेजी जाती है। विशिष्ट पंजीकरण संख्या दी जाती है जिसका उल्लेख अग्रेषण पत्र/पावती पत्र में होता है। याचिकाकर्ता को पावती पत्र डाक द्वारा भेजी जाती है। इसके साथ-साथ, ई-मेल आईडी/मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराने वाले याचिकाकर्ताओं को ई-मेल/एस.एम.एस के द्वारा भी पावती भेजी जाती है।ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त कार्रवाई योग्य याचिकाओं को संबंधित प्राधिकरणों को ऑनलाइन भेज दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कोई अग्रेषण पत्र या पावती नहीं बनाई जाती है। तथापि जो याचिकाकर्ता अपना ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर उपलब्ध कराते हैं उन्हें ई-मेल/एसएमएस द्वारा पावती मिलती है।नागरिक अपनी याचिका की पंजीयन संख्या का उपयोग करके http://pgportal.gov.in/ViewStatus.aspx पर शिकायतों की स्थिति को देख सकते हैं। प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का सार और आवेदक को भेजे गए जवाब की प्रति भी पोर्टल पर डाली जाती है।इसके अलावा, कार्यदिवसों में कार्यालय समय के दौरान जनता प्रकोष्ठ के सहायता नंबर 011-23386447 पर शिकायतों के संबंध में दूरभाष पर पूछताछ की जा सकती है।ऐसे मामलों में शिकायत का निपटान करना उस उपयुक्त प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है जिस प्राधिकारी को शिकायत अग्रेषित की गई है। इसलिए याचिकाकर्ता उस मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकार में संबंधित प्राधिकारी से याचिका पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा मांग सकता है जिसे शिकायत अग्रेषित की गई है। लोक शिकायत पोर्टल (public interface – http://pgportal.gov.in/ViewStatus.aspx) में उस संबंधित प्राधिकारी का ब्यौरा (पदनाम/फोन नंबर इत्यादि) देखने का भी प्रावधान है जिस प्राधिकारी को CPGRAMS के माध्यम से शिकायत भेजी गई है ताकि याचिकाकर्ता अपने मामले की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। |
प्रश्न4: | कृपया उस फाइल के नोट की प्रतियां उपलब्ध कराएं जिसके माध्यम से मेरी दिनांक dd/mm/yyyy की शिकायत याचिका प्रधान मंत्री कार्यालय ने पत्र संख्या PMOPG/D/YYYY/123456789 दिनांक dd/mm/yyyy द्वारा………राज्य सरकार को अग्रेषित की है।
मैं उस संबंधित फाइल को देखना चाहता हूं जिसके माध्यम से मेरी शिकायत याचिका प्रधान मंत्री कार्यालय ने आईडी संख्या PMOPG/D/yyyy/123456789 दिनांक dd/mm/yyyy द्वारा ……………मंत्रालय को अग्रेषित की थी। कृपया मेरी दिनांक dd/mm/yyyy की शिकायत याचिका की दैनिक प्रगति रिपोर्ट बताएं जिसे प्रधान मंत्री कार्यालय ने पत्र संख्या PMOPG/D/ yyyy/123456789 दिनांक dd/mm/yyyy द्वारा………. राज्य सरकार को अग्रेषित किया है। |
उत्तर: | प्रधान मंत्री कार्यालय के जनता प्रकोष्ठ में जनता से प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है और सॉफ्टवेयर में इस कार्यालय से संबंधित फाइल नोटिंग तथा दैनिक प्रगति रिपोर्ट को डालने का कोई प्रावधान नहीं है। |
प्रश्न5: | मैंने प्रधान मंत्री को ऑनलाइन याचिका भेजी थी। कृपया उस पत्राचार/पत्र की प्रति उपलब्ध कराएं जिसके द्वारा उक्त याचिका को ………मंत्रालय/……….राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया है। |
उत्तर:: | आन-लाईन याचिकाओं को संबंधित प्राधिकारियों को इलैक्ट्रानिकली अग्रेषित किया जाता है। इसलिए, किसी अग्रेषण पत्र का सृजन नहीं होता है। |
प्रश्न6: | शिकायत याचिका दायर करने के लिए कृपया मुझे माननीय प्रधान मंत्री जी की ई-मेल आईडी प्रदान करें। |
उत्तर:: | प्रधान मंत्री की कोई आधिकारिक ई-मेल आईडी नहीं है। तथापि, आन-लाईन शिकायत दायर करने के लिए, कृपया अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के तहत प्रश्न संख्या 1 का संदर्भ लें। |
प्रश्न7: | क्या प्रधान मंत्री कार्यालय में शिकायत के निपटान के लिए कोई दिशानिर्देश/समयावधि है? |
उत्तर: | सभी याचिकाएं जिन पर कार्रवाई की जानी होती है उन्हें उचित कार्रवाई हेतु CPGRAMS के माध्यम से संबंधित प्राधिकरणों (मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों) को अग्रेषित किया जाता है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG), जो CPGRAMS का प्रशासनिक विभाग है, उन्होंने लोक शिकायतों के निपटान के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। यह जानकारी पब्लिक डोमेन पर भी उपलब्ध रहती है जिसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की वेबसाईट पर देखा जा सकता है। |
प्रश्न8: | क्या प्रधान मंत्री कार्यालय में दायर की गई याचिकाओं के निपटान के लिए कोई प्रक्रिया/या निगरानी रखे जाने की व्यवस्था/प्रणाली है? |
उत्तर: | सभी याचिकाएं जिन पर कार्रवाई की जानी होती है उन्हें यथोचित कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकरणों (मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों) को अग्रेषित किया जाता है। शिकायत का निपटान उनके अधिकार क्षेत्र के तहत किया जाता है। इसकी समीक्षा संबंधित प्राधिकरण द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा संबंधित प्राधिकरण के साथ CPGRAMS में दायर याचिकाओं के निपटान की आवधिक समीक्षा की जाती है। |
प्रश्न9: | क्या प्रधान मंत्री कार्यालय में आम जनता द्वारा भेजे गए पत्रों का जवाब प्रधान मंत्री द्वारा दिया जाता है? |
उत्तर: | इस कार्यालय में प्राप्त होने वाले पत्रों का जवाब विभिन्न स्तरों पर दिया जाता है जिसमें प्रधान मंत्री भी शामिल हैं किंतु यह पत्र की प्रकृति और उसकी विषय वस्तु पर निर्भर करता है। |
प्रशासनिक और मानव संसाधन से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | |
प्रश्न1: | कृपया मुझे प्रधान मंत्री कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों के नाम, पदनाम और टेलीफोन नम्बर प्रदान करें?
कृपया प्रधान मंत्री कार्यालय के श्री क ख ग, च छ ज [पदनाम] का टेलीफोन नंबर प्रदान करें? |
उत्तर: | प्रधान मंत्री कार्यालय के अधिकारियों के नाम, पदनाम और टेलीफोन नंबर प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: https://www.pmindia.gov.in/hi -> अधिकारियों की सूची (ड्रॉप डाउन मेन्यू से)। |
प्रश्न2: | कृपया भारत के प्रधान मंत्री के निजी सचिव और ओएसडी के नाम और मोबाइल नंबर बताएं।
कृपया श्री ABC का मोबाइल नंबर बताएं, जो प्रधान मंत्री कार्यालय में XYZ के पद पर हैं। |
उत्तर: | प्रधान मंत्री कार्यालय के अधिकारियों के नाम वेबसाइट:-https://www.pmindia.gov.in/hi -> अधिकारियों की सूची (ड्रॉप डाउन मेन्यू) पर उपलब्ध हैं। अधिकारियों के मोबाइल फोन नंबर बताने से संबंधित व्यक्ति की निजता (प्राइवेसी) का अनावश्यक उल्लंघन होगा; अत: इसे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1) (ञ) के तहत छूट प्राप्त है। |
प्रश्न3: | कृपया प्रधान मंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन का ब्यौरा उपलब्ध कराएं।
प्रधान मंत्री कार्यालय में कार्यरत श्री ABC को दिया जा रहा कुल वेतन कितना है? |
उत्तर: | प्रधान मंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए जा रहे वेतन का ब्यौरा प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) के अंतर्गत स्वतः प्रकटन के भाग के तौर पर उपलब्ध है: https://www.pmindia.gov.in/hi -> सूचना का अधिकार (आरटीआई) (ड्रॉप डाउन मेन्यू से) -> सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) के तहत स्वत: प्रकटन |
प्रश्न4: | पिछले वित्त वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा कुल कितना व्यय किया गया?
कृपया प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा ‘वेतन’ शीर्ष के तहत किया गया माह-वार व्यय उपलब्ध कराएं। |
उत्तर: | प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा पिछले वित्त वर्ष के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) के तहत स्वत: प्रकटन के भाग के तौर पर उपलब्ध है : https://www.pmindia.gov.in/hi -> सूचना का अधिकार (आरटीआई) (ड्रॉप डाउन मेन्यू से) -> सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) के तहत स्वत: प्रकटन |
प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | |
प्रश्न1: | मैं चिकित्सा उपचार के लिए प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष से वित्तीय सहायता किस प्रकार प्राप्त कर सकता हूं? |
उत्तर: | आवेदक किसी भी सरकारी अस्पताल/पीएमएनआरएफ के पैनल में मौजूद प्राइवेट अस्पताल में चिकित्सा उपचार/ऑपरेशन के लिए प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए, सबंधित अस्पताल से चिकित्सा प्रमाण-पत्र/खर्च के अनुमान के साथ तथा परिवार की आय का प्रमाण देते हुए एक सरल आवेदन प्रधान मंत्री जी के नाम भेजना होता है। पीएमएनआरएफ से वित्तीय सहायता प्राप्त करने से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट, अर्थात, www.pmindia.gov.in तथा https://pmnrf.gov.in पर उपलब्ध हैं। |
प्रश्न2: | कृपया उन लोगों का ब्यौरा दें जिन्हें प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
श्री/श्रीमती………………………..को प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष से कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। |
उत्तर: | मांगी गई सूचना विशुद्ध रूप से निजी स्वरूप की है जिसे अन्य पक्ष को प्रकट करने से संबंधित व्यक्ति(यों) की निजता का अनावश्यक उल्लंघन हो सकता है। अत: यह सूचना नहीं दी जा सकती क्योंकि इसे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1) (ञ) के तहत छूट प्राप्त है। |
प्रश्न3: | कृपया प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में वर्ष-वार आय और व्यय का ब्यौरा दें। |
उत्तर: | प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के वर्ष-वार, आय और व्यय से संबंधित सभी प्रासंगिक विवरण प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट, अर्थात, www.pmindia.gov.in/hi तथा https://pmnrf.gov.in पर उपलब्ध हैं। |
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनों और अपीलों से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | |
प्रश्न1: | कृपया प्रधान मंत्री कार्यालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का संपर्क ब्यौरा उपलब्ध कराएं। |
उत्तर : | केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110011 दूरभाष: 011-23382590 फैक्स नंबर: 011-23388157 ई-मेल : rti-pmo.applications[at]gov[dot]in |
प्रश्न2: | कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रधान मंत्री कार्यालय के अपील प्राधिकारी का संपर्क ब्यौरा उपलब्ध कराएं।
मैं, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपनी पहली अपील प्रधान मंत्री कार्यालय में किसके नाम पर भेजूं? |
उत्तर : | निदेशक(आरटीआई) प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110011 दूरभाष: 011-23074072 (कार्यालय) फैक्स नंबर: 011- 23388157/23019545/23016857 आरटीआई अपील के लिए ई-मेल आईडी: rti[dot]appeal[at]gov[dot]in |
प्रश्न3: | प्रधान मंत्री कार्यालय से सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिकों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं?
प्रधान मंत्री कार्यालय से सूचना प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है? |
उत्तर : | इस संबंध में ब्यौरा प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट : https://www.pmindia.gov.in/hi -> सूचना का अधिकार (ड्राप डाउन मैन्यू से) पर उपलब्ध है -> सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया. आवेदकों को प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट: https://www.pmindia.gov.in/hi-> सूचना का अधिकार (आरटीआई) (ड्रॉप डाउन मेन्यू से)-> सूचना साधकों के लिए आवश्यक परामर्श (आरटीआई आवेदक) पर दी गई सूचना, सूचना चाहने वालों (आरटीआई आवेदकों) को देखने के लिए कहा गया है। |
अन्य सूचना के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | |
प्रश्न1: | कृपया दिनांक……. को हुई “प्रगति” बैठक के कार्यवृत्त की प्रति उपलब्ध कराएं।
“प्रगति” बैठक में ……………….से संबंधित मुद्दे पर लिए गए निर्णय (यों) का ब्यौरा उपलब्ध कराएं। |
Ans: | “प्रगति” बैठकों का कार्यवृत्त www.pragati.nic.in पर उपलब्ध है। |
प्रश्न2 | कृपया माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का ब्यौरा उपलब्ध कराएं। |
उत्तर : | प्रधान मंत्री ने अलग-अलग अवसरों पर कई घोषणाएं की हैं/पैकेज की घोषणा की है। ये घोषणाएं /पैकेज प्रधान मंत्री के भाषणों का हिस्सा हैं और ये प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं (लिंक: https://www.pmindia.gov.in/hi/tag/pmspeechhindi/). |
प्रश्न3: | कृपया …………….. अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए भाषणों की प्रति उपलब्ध कराएं।
कृपया माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक …………….. को …………… में (स्थान) दिए गए भाषण का पाठ उपलब्ध कराएं। |
उत्तर : | प्रधान मंत्री के भाषण प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं (लिंक: https://www.pmindia.gov.in/hi/tag/pmspeechhindi/). | जन शिकायतों के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न |
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