प्रधानमंत्री के आपात स्थिति नागरिक सहायता और राहत (पीएम केयर्स) फंड ट्रस्ट ने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त 162 समर्पित प्रेशर स्विंग एडसोर्पश्न (पीएसए) चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए 201.58 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
Ø परियोजना की कुल लागत में संयंत्रों की आपूर्ति और कमीशनिंग और केन्द्रीय चिकित्सा आपूर्ति स्टोर (सीएमएसएस) के प्रबंधन शुल्क के लिए 137.33 करोड़ रुपये और व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए 64.25 करोड़ रुपये शामिल हैं।
Ø स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक स्वायत्तशासी संस्था- केन्द्रीय चिकित्सा आपूर्ति स्टोर (सीएमएसएस) द्वारा खरीदकी जाएगी ।
Ø कुल 154.19 मीट्रिक टन क्षमता वाले 162 संयंत्र 32 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों [अनुलग्नक- I] में लगाए जाने हैं।
Ø जिन सरकारी अस्पतालों में ये संयंत्र स्थापित किए जाने हैं, उनकी पहचान संबंधित राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के परामर्श से कर ली गई है।
Ø संयंत्रों की पहले 3 साल की वारंटी होती है। अगले 7 वर्षों के लिए, परियोजना में सीएएमसी (व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध) शामिल है।
Ø नियमित ओ और एम अस्पतालों / राज्यों द्वारा किया जाना है। सीएएमसी की अवधि के बाद, पूरा ओ और एम अस्पतालों / राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा।
Ø इस व्यवस्था से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और मजबूत होगी और किफायती तरीके से चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता की दीर्घकालिक व्यवस्थित वृद्धि हो सकेगी। ऑक्सीजन की पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति कोविड-19 के औसत और गंभीर मामलों के प्रबंधन के लिए एक आवश्यक पूर्व-आवश्यकता है, इसके अलावा कई अन्य चिकित्सा स्थितियों में भीइसकी आवश्यकता होती है। स्टोर और आपूर्ति की प्रणाली पर स्वास्थ्य सुविधा की निर्भरता को कम करने और इन सुविधाओं को अपनी ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता का अधिकार प्रदान करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में पीएसए ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर संयंत्रों की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के कुल ऑक्सीजन उपलब्धता पूल में वृद्धि होगी, बल्कि इन सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में रोगियों को समय पर ऑक्सीजन सहायता प्रदान करने में भी सुविधा होगी।
अनुलग्नक -I
पीएसए 02 कंसेनट्रेटर संयंत्रों का राज्य/संघ शासित प्रदेश वार वितरण
1. |
असम |
6 |
2. |
मिजोरम |
1 |
3. |
मेघालय |
3 |
4. |
मणिपुर |
3 |
5. |
नागालैंड |
3 |
6. |
सिक्किम |
1 |
7. |
त्रिपुरा |
2 |
8. |
उत्तराखंड |
7 |
9. |
हिमाचल प्रदेश |
7 |
10. |
लक्षद्वीप |
2 |
11. |
चंडीगढ़ |
3 |
12. |
पुदुच्चेरी |
6 |
13. |
दिल्ली |
8 |
14. |
लद्दाख |
3 |
15. |
जम्मू और कश्मीर |
6 |
16. |
बिहार |
5 |
17. |
छत्तीसगढ़ |
4 |
18. |
मध्य प्रदेश |
8 |
19. |
महाराष्ट्र |
10 |
20. |
ओडिशा |
7 |
21. |
उत्तर प्रदेश |
14 |
22. |
पश्चिम बंगाल |
5 |
23. |
आंध्र प्रदेश |
5 |
24. |
हरियाणा |
6 |
25. |
गोवा |
2 |
26. |
पंजाब |
3 |
27. |
राजस्थान |
4 |
28. |
झारखंड |
4 |
29. |
गुजरात |
8 |
30. |
तेलंगाना |
5 |
31. |
केरल |
5 |
32. |
कर्नाटक |
6 |
|
कुल |
162 |
क्र. सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम | पीएसए 02 कंसेनट्रेटर संयंत्रों की कुल संख्या |
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नोट: शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने अभी अपनी पीएसए जरुरतें नहीं दी हैं।
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एमजी/एएम/केपी/एसएस