प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) तथा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स के बीच 2008 में हस्ताक्षर किए गए तथा 2014 में नवीकृत समझौते को पूर्व प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) तथा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स के बीच समझौता ज्ञापन के नवीकरण को भी अपनी स्वीकृति दे दी है।
लाभः
यह समझौता ज्ञापन अधिक से अधिक संख्या में युवा भारतीय चार्टड एकाउंटेंटों को आईसीएईडब्ल्यू की पेशेवर मान्यता के लिए प्रोत्साहित करेगा, ताकि युवा भारतीय चार्टड एकाउंटेंट ब्रिटेन में पेशेवर अवसरों का लाभ उठा सकें। यह बहुत गर्व की बात है कि अनेक भारतीय चार्टडेड एकाउंटेंट ब्रिटेन की कंपनियों में ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं। ब्रिटेन की कंपनियां आईसीएईडब्ल्यू की मान्यता के साथ भारतीय प्रतिभा और कौशल पर विश्वास करते हुए उन्हें अपनी यहां रखेंगी। भारत सरकार के लिए इसमें कोई वित्तीय अड़चन नहीं है।
प्रमुख प्रभावः
इसका उद्देश्य सदस्यों, विद्यार्थियों तथा उनके संगठनों के हित में पारस्परिक लाभकारी संबंध विकसित करने के लिए काम करना है। यह समझौता ज्ञापन दोनों लेखा संस्थानों को पेशे की नई चुनौतियों के समाधान में नेतृत्व की भूमिका निभाने में विश्व पटल पर रखेगा। आईसीएआई का ब्रिटेन (लंदन) अध्याय ब्रिटेन में भारतीय चार्टडेड एकाउंटेंटों को सेवा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
क्रियान्वयन रणनीति तथा लक्ष्यः
यह समझौता ज्ञापन अपनी घरेलू सदस्यता के लिए अपनाए गए सिलेबस का पालन करने वाले योग्य और अनुभवी आईसीएईडब्ल्यू तथा आईसीएआई के सदस्यों के लिए लागू होगा। समझौता ज्ञापन दोनों योग्यताओं के विकास तथा सदस्यों की सीपीडी दायित्वों को मान्यता देता है। इसके अतिरिक्त एक संस्थान में शामिल होने पर उन्हें प्रैक्टिस और लेखा अधिकार भी प्राप्त होंगे और जहां ऐसी व्यवस्था नहीं हैं वहां अतिरिक्त परीक्षाओं तथा कार्य अनुभव के माध्यम से पुनः योग्यता प्राप्ति का मार्ग अपना सकते हैं।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य वैधानिक रूप से बाध्यकारी संबंध बनाना नहीं हैं और इसके प्रावधानों का उद्देश्य वैधानिक बाध्यकारी अधिकारों, दायित्वों और देनदारियों को बढ़ावा देना नहीं है।
बिंदुवार विवरणः
मंत्रिमंडल द्वारा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) तथा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स के बीच 2008 में हस्ताक्षर किए गए तथा 2014 में नवीकृत समझौते को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) तथा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स के बीच समझौता ज्ञापन के नवीकरण को भी अपनी स्वीकृति दे दी है। इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) तथा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स के बीच समझौता ज्ञापन के नवीकरण की स्वीकृति का उद्देश्य लेखा ज्ञान में वृद्धि, पेशेवर तथा बौद्धिक विकास, संबंधित सदस्यों के हितों में वृद्धि तथा इंग्लैंड, वेल्स और भारत में लेखा पेशा के विकास में सार्थक योगदान के लिए पारस्परिक सहयोग ढांचा स्थापित करना है।
पृष्ठभूमिः
इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) चार्टड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 द्वारा स्थापित वैधानिक संस्था है और इसका कार्य भारत में चार्टड एकाउंटेंसी पेशे का नियमन करना है। आईसीएईडबल्यू विश्व का अग्रणी पेशेवर सदस्यता संगठन है। यह योग्यता तथा पेशेवर विकास, तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है तथा लेखा और वित्त पेशे की गुणवत्ता और पवित्रता की रक्षा करता है।