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मंत्रिमंडल ने आय पर करों के संबंध में भारत तथा चीन जनवादी गणराज्‍य के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग की सरकार के बीच करार को मंजूरी दी


प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्‍य की सरकार तथा चीन जनवादी गणराज्‍य के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग की सरकार के बीच  करार को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

यह करार भारत के हांगकांग एसएआर को तथा विलोमत: निवेश, प्रौद्योगिकी तथा कार्मिकों की आवाजाही को बढ़ाएगा और दोनों संविदाकारी पक्षकारों के बीच दोहरे कराधान को रोकेगा और सूचनाओं के आदान-प्रदान का प्रावधान करेगा। यह कर मामलों में पारदर्शिता में सुधार तथा कर अपवंचन एवं कर के परिहार को रोकने में सहायता करेगा।

पृष्‍ठभूमि

 जहां तक भारत का संबंध है, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 के अंतर्गत, आयकर अधिनियम,1961 के अंतर्गत आय पर दोहरे कराधान के परिहार के लिए, प्रभार्य आयकर के अपवंचन अथवा उसके परिहार की रोकथाम के लिए सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए विदेश अथवा विनिर्दिष्‍ट प्रदेश के साथ करार करने के लिए प्राधिकृत है। प्रस्‍तावित करार उसी तर्ज पर है, जैसा भारत ने दूसरे देशों के साथ किया है।