विलंब के निवारण हेतु – प्रधानमंत्री कार्यालय में विभिन्न विषयों पर जानकारी की मांग से संबंधित आवेदन-पत्र प्राप्त होते रहे हैं, जिनमें से अधिकतर का संबंध मंत्रालयों और विभागों से होता है और सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ऐसे आवेदन-पत्रों को संबंधित लोक प्राधिकारी को विधिवत अग्रेषित कर दिया जाता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति द्वारा मांगी गई जानकारी किसी अन्य के पास है अथवा वह प्राथमिक तौर पर किसी अन्य लोक प्राधिकारी का कार्य है तो ऐसे आवेदन-पत्रों को उस लोक प्राधिकारी को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
अनुरोध है कि मंत्रालयों अथवा विभागों से संबंधित विशिष्ट विषयों पर जानकारी के लिए आये आवेदन-पत्रों को संबंधित लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को भेज दिया जाए ताकि इन आवेदनों पर समय पर ध्यान दिया जा सके।
शुल्क – सूचना का अधिकार अधिनियम के नियम 6(1) में निहित सांविधिक उपबंधों के अनुसार सूचना अभिप्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा एक विहित फीस का भुगतान किया जाएगा। मौजूदा नियमों के अनुसार, सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत सूचना अभिप्राप्त करने हेतु किये जाने वाले आवेदन-पत्र के साथ रु० 10 /- की फीस देनी होगी जो निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से दी जा सकती है:-
1. प्रधानमंत्री कार्यालय के खजांची के पास नकद जमा कराकर।
2.“ अनुभाग अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय” के पक्ष में और नई दिल्ली में संदेय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में।
3. “अनुभाग अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय” के पक्ष में देय पोस्टल आर्डर के रूप में।
या
4. आवेदक के गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी का होने का वैध प्रमाण-पत्र जिसके कारण उसे आवेदन फीस का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।