1.सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित नियमों के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित आरटीआई आवेदनों और उसकी सांविधिक शुल्कों को साउथ ब्लॉक में स्थित कार्यालय के डाक विभाग द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यालय को मिलने वाले सभी आरटीआई आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए एक आरटीआई विंग की स्थापना की गई है।
2. इसके अलावा, आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आने वाले आवेदनों को भी स्वीकार किया जाता है।
3. आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आरटीआई विंग उचित रसीद के साथ नगद और ‘सेक्शन ऑफिसर, पीएमओ’ के पक्ष में भेजे गए आइपीओ/डीडी/बैंकर्स चेक को भी स्वीकार करता है। शुल्क का ऑनलाइन भुगतान भी किया जा सकता है।
4. आरटीआई विंग प्रधानमंत्री कार्यालय में आरटीआई आवेदकों की ओर से दायर किये गए आरटीआई आवेदनों की स्थिति और उससे संबंधित अन्य जानकारियां उपलब्ध कराने की भी सुविधा उपलब्ध कराता है।
पता | आरटीआई विंग प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली 110011 |
दूरभाष संख्या | 011–23382590 |
समय | सुबह 09.00 से शाम 05.30 तक |
उपलब्ध सुविधाएं | क) डाक के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे गये आरटीआई आवेदनों को स्वीकार करना। ख) नगद और आरटीआई एक्ट, 2005 में उल्लेखित अन्य साधनों के माध्यमों से शुल्क को स्वीकार करना। ग) आवेदकों के आवेदनों की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने की सुविधा। |
शुल्क | आवेदन शुल्क: 10 रुपये/-अतिरिक्त शुल्क:- क) ए-3 या छोटे पेपर साइज के लिए प्रति पन्ना 2 रुपये का शुल्क; ख) बड़े आकार के पेपर पर फोटोकॉपी की वास्तविक लागत या कीमत; ग) सीडी अथवा डीवीडी की वास्तविक लागत; घ) निरीक्षण के पहले घंटे के लिए अभिलेखों के निरीक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं और प्रत्येक घंटे के बाद या उसके अंश के लिए 5 रुपये/- का शुल्क; और, ङ) सूचना की आपूर्ति के लिए निर्धारित 50 रुपये/- के शुल्क से अतिरिक्त का भुगतान |
शुल्क से छूट | गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने ऐसे आवेदक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जिसने अपने आवेदन के साथ सरकार द्वारा जारी किए गए समुचित प्रमाण पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराई हो। | आरटीआई विंग |
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